Dainik Athah

अवैध शराब पाए जाने पर विक्रेता व लाइसैंस धारक के विरुद्ध होगी कठोर कार्यवाही: डीएम

ठेकों पर अवैध शराब के मामले में जिलाधिकारी सख्त
– गैंगेस्टर एक्ट, संपत्ति जब्तीकरण एवं दुकान का लाइसेंस निरस्तीकरण- राकेश कुमार सिंह
– सीसीटीवी 24 घंटे चालू रहने चाहिये, होगी जांच

अथाह संवाददाता
गाजियाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि शराब की दुकानों पर यदि अवैध शराब पाई जाती है तो दुकान मालिक के साथ ही शराब की बिक्री करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। इनके खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट, संपत्ति जब्त करने समेत अन्य कार्रवाई की जायेगी। शराब की दुकान मालिकों को सीसीटीवी 24 घंटे चालू रखने होंगे।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में आबकारी अधिकारियों के साथ ही जिले के सभी शराब दुकानदारों की बैठक की गई, जिसमें शराब दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि शराब की दुकानों पर किसी भी प्रकार की अवैध शराब पाए जाने पर विक्रेता व दुकान मालिक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं आईपीसी के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी जिसमें गैंगेस्टर एक्ट, संपत्ति जब्तीकरण एवं दुकान के अनुज्ञापन का निरस्तीकरण भी सम्मिलित है।

देशी शराब खासकर ग्रामीण क्षेत्र की मदिरा की दुकानों के आसपास, परचून की दुकानों, साप्ताहिक बाजार अथवाअन्य माध्यम से अवैध शराब की बिक्री अथवा इससे संबंधित किसी भी गतिविधि होने पर इसकी सूचना तत्काल संबंधित आबकारी निरीक्षक एवं जिला आबकारी अधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिये गये, जिससे शराब के अवैध कारोबार पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जा सके।
इसके साथ ही शराब दुकानदारों को दुकानों पर लगे सीसीटीवी को 24 घंटे क्रियाशील रखने, प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शराब की दुकानों से गुणवत्तायुक्त मदिरा की बिक्री निर्धारित मूल्य पर करने एंवम निर्धारित समय से दुकानों को खोलने व बंद करने के निर्देश दिये गये।

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